बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश जारी।
1 .आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी का नाम उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो वह उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकता हैं।
2 . जिला परिषद चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी का नाम जिला के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची होनी चाहिए। अगर ऐसा हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं।
3 .आयोग ने कहा है की बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
4 .खबर के अनुसार बिहार में महिला प्रत्याशी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला का नामांकन शुल्क 50 फीसदी कम लगेगा।
5 .बिहार निर्वाचन आयोग ने कहा है की पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा।

0 comments:
Post a Comment