बिहार में पति की संपत्ति में विधवा का कितना अधिकार, जानिए

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति की मौत हो गई हैं। लेकिन महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती हैं की पति की संपत्ति में उनका कितना अधिकार हैं। आज इसी विषय में कानून के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे की पति की संपत्ति में विधवा का कितना अधिकार हैं।

बिहार में पति की संपत्ति में विधवा का कितना अधिकार, जानिए?

1 .द हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 की धारा 10 के नियमानुसार यदि कोई पति बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी संपत्ति पति की विधवा को मिलती है। 

2 .आपको बता दें की यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक विधवाएँ हैं, तो सभी विधवाएँ मिलकर संपत्ति में बराबर-बाबर हिस्सा लेंगी।

3 .कानून के मुताबिक एक पति दो विधवाओं और किसी बेटे को छोड़कर मर जाता है, तो उन दोनों को समान रूप से संपत्ति विरासत में मिलेगी। 

4 .पति की पुश्तैनी संपत्ति पर भी विधवा अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। कानून के अनुसार उसे ऐसा करने का पूरा हक़ हैं।

5 . किसी विधवा महिला का पुनर्विवाह हो गया है, फिर भी उस महिला को उसके मरे हुए पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होता है। 

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