बिहार में पति की संपत्ति में विधवा का कितना अधिकार, जानिए?
1 .द हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 की धारा 10 के नियमानुसार यदि कोई पति बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी संपत्ति पति की विधवा को मिलती है।
2 .आपको बता दें की यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक विधवाएँ हैं, तो सभी विधवाएँ मिलकर संपत्ति में बराबर-बाबर हिस्सा लेंगी।
3 .कानून के मुताबिक एक पति दो विधवाओं और किसी बेटे को छोड़कर मर जाता है, तो उन दोनों को समान रूप से संपत्ति विरासत में मिलेगी।
4 .पति की पुश्तैनी संपत्ति पर भी विधवा अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। कानून के अनुसार उसे ऐसा करने का पूरा हक़ हैं।
5 . किसी विधवा महिला का पुनर्विवाह हो गया है, फिर भी उस महिला को उसके मरे हुए पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होता है।

0 comments:
Post a Comment