खबर के अनुसार झारखंड सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 में निहित शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को स्वीकार किया है। साथ ही साथ इसे अपने राज्य में मंजूरी दे दी हैं। जिसके बाद यहां असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के नियमों में बदलाव हुए हैं।
नए नियमानुसार झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए पोस्टग्रेजुएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पीएचडी की डिग्री हासिल करना अनिवार्य होगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक अगर आप नेट पास हैं फिर भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। बता दें की राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम एक जुलाई 2021 से लागू हो जायेगा।

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