प्रॉपटी डीलर किसे कहते हैं : राजस्व विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का बीच का माध्यम को प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी को खरीदने वाले व्यक्ति और प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति से बात करता है और जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल रहता हैं।
कैसे बने प्रॉपटी डीलर: पटना, भागलपुर, दरभंगा सहित किसी भी शहर में प्रॉपटी डीलर बनने के लिए आपको RERA पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर रेरा के द्वारा आपको प्रॉपटी डीलर बनने का लाइसेंस दिया जायेगा, तभी आप प्रॉपटी डीलर बन सकेंगे।
अप्लाई करने के लिए दस्तावेज : प्रॉपटी डीलर के लिए रेरा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, GST Number इत्यादि दस्तावेज आपके पास होना चाहिए।
रेरा की आधिकारिक वेबसाइट : https://rera.bihar.gov.in/
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