बिहार में जमीन खरीद पर चेक से भुगतान अनिवार्य, ऐसे करें पैसों की लेन-देन

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, भागलपुर, गोपालगंज, नालंदा, पूर्णिया, मधुबनी सहित किसी भी जिले में जमीन की खरीद कर रहे हैं तो आपको चेक से भुकतान करना होगा। अगर खरीदार ने चेक से भुगतान नहीं किया तो जमीन बेचने वाले को आयकर टैक्स भरना होगा।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दौरान जमीन खरीदार के लिए चेक से पैसों का भुगतान अनिवार्य होगा। वहीं इसके लिए खरीदार को पैन व आधार कार्ड भी जरूरी होगा। इसका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा।

आपको बता दें की बिहार में किसी जमीन की सरकारी कीमत एक करोड़ रुपये है और उसे 80 लाख में खरीदा गया है तो शेष 20 लाख पर खरीदार को आयकर देना होगा। आयकर विभाग ने कालाधन को रोकने के लिए ये नियम कानून बनाये हैं।

इससे पहले कालाधन रखने वाले लोग नकद भुगतान करके करोड़ों की जमीन खरीदते थें और उसका कोई लेखा-जोखा नहीं रहता था। इसी को देखते हुए आयकर विभाग ने आदेश दिया है की 20 हजार या उससे ऊपर के जमीन के लिए चेक अनिवार्य होगा।

बिहार में जमीन खरीद पर चेक से भुगतान अनिवार्य, ऐसे करें पैसों की लेन-देन?

1 .जमीन खरीद के समय आप चेक से पैसों का भुकतान करें। 

2 .ऑनलाइन के द्वारा भी पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं।

3 .पैसों की लेन-देन करते समय आधार और पेन अनिवार्य।

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