दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ समेत देशभर में गोद लिए हुए बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार

न्यूज डेस्क: दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ समेत देशभर में बहुत से लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं की कानून में गोद लिए हुए बच्चों को प्रॉपटी पर कौन-कौन से अधिकार होते हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे गोद लिए हुए बच्चों के अधिकार के बारे में ताकि सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। 

दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ समेत देशभर में गोद लिए हुए बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार?

1 .कानून के अनुसार गोद लिए हुए बच्चों को वही सारे अधिकार मिलते हैं, जो एक जैविक बच्चे को मिलते हैं। इसमें कोई भिन्नता नहीं होती हैं।

2 .पिता की पैतृक संपत्ति पर गोद लिए हुए बच्चा का अधिकार बराबर होता हैं। इस अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता हैं। 

3 .वहीं  पिता को किसी कारण प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो एक गोद लिया बच्चा अपने दत्तक पिता की संपत्ति के लिए दावा नहीं कर सकता है। 

4 .अगर पिता ने कोई और धर्म अपना लिया हो और गोद लिया हुआ बच्चा भी उसी धर्म का पालन कर रहा हो तो गोद लिया बच्चा पैतृक संपत्ति हासिल नहीं कर सकता है।

5 .अगर पिता की मौत हो जाती हैं तो गोद लिया बच्चा उसके संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा कर सकता हैं।

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