मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग जल्द ही इस बाबत सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और डीईओ को निर्देश जारी कर सकता हैं। साथ ही साथ स्कूलों में टीचरों के पास से खैनी तंबाकू मिलने पर उन्हें निलंबित किया जा सकता हैं।
नए नियम के लागू होने के बाद स्कूल के शिक्षक अब क्लास रूम या स्कूल कैम्पस में खैनी नहीं खा सकेंगे। साथ ही साथ अपने पास खैनी भी नहीं रख सकेंगे। टीचरों की जेब की अब कभी भी जांच हो सकती है और उनके खिलाफ करवाई भी की जा सकती हैं।
आपको बता दें की आदेश जारी होने के बाद जिले के डीईओ, डीपीओ से लेकर पुलिस अधिकारी तक कभी भी स्कूलों में दस्तक दे सकते हैं और शिक्षकों की जेब की तलाशी ले सकते हैं। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही हैं।
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