खबर के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में जानकारी देते हुए इस नए नियम की घोषणा की हैं। साथ ही साथ कहा है की एक अप्रैल से ये नियम पूरे दिल्ली में सख्ती के साथ लागू किया जायेगा।
बता दें की दिल्ली में अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो उसपर पहली बार अपराध करने के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। वहीं दूसरी बार पर उसपर एफआईआर दर्ज किया जायेगा और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा।
परिवहन मंत्री ने कहा है की हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति बस चालक को नियमों का उल्लंघन करने का वीडियो भेज सकता हैं। तुरंत उसपर एक्शन लिया जायेगा और चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जायेगा।
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