पटना : बिहार में बदला जमीन अधिग्रहण कानून, जानिए

न्यूज डेस्क: बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने शहरी जमीन के अधिग्रहण कानून में बदलाव किये हैं। इसके तहत जमीन के अधिग्रहण के लिए 80% जमीन मालिकों से सहमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं।

खबर के अनुसार सरकार अब शहरीकरण के लिए किसी स्थान पर अपने जरूरत के मुताबिक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसके लिए सरकार ने बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई हैं। 

बता दें की बिहार के शहरों में पहले सड़क, पार्क, खेल मैदान, पुल आदि के निर्माण के लिए 80% जमीन मालिकों से सहमति ली जाती थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार सरकार शहरीकरण के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। 

मिली जानकारी के अनुसार बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक 2022 पेश कर इसके प्रमुख संशोधन के बारे जानकारी दी हैं। इस नए नियम को राज्य में लागू किया जायेगा।

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