खबर के अनुसार बिहार विधवा पेंशन के द्वारा बिहार सरकार के लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 400 रुपये उनके बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर करती हैं। इसका लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आपको बता दें की सरकार के द्वारा ये योजना राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए चलाई गई हैं। राज्य की वहीं महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है।
ऐसे करें आवेदन : बिहार विधवा पेंशन के लिए आप वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आवेदन का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र, BPL राशन कार्ड, बैंक खाता, फोटो, आदि।
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