खबर के अनुसार बिहार में जमाबंदी जमीन का एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें उस जमीन के मालिक का नाम लिखा होता है, जिसके पास वर्तमान में जमीन होती हैं। आप जमीन के इस दस्तावेज को आसानी से ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको बता दें की जमाबंदी पंजी में जमीन का मालिक कौन है इसके अलावा जमाबंदी संख्या, तथा जमीन के मालिक के बारे में सारी जानकारी लिखी होती हैं। आप बिहार भूमि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर इसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं।
घर बैठे निकालें जमीन की जमाबंदी?
1 .बिहार में ऑनलाइन जमाबंदी पंजी के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के भूमि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
2 .http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ViewJamabandi वेबसाइट पर जानें के बाद आप जिला, अंचल हल्का नंबर और मौजा को सलेक्ट करें।
3 .इसके बाद बर्तमान, पृष्ट संख्या बर्तमान, रैयत का नाम से खोजे, प्लाट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, जमाबन्दी संख्या से खोजे आदि में से किसी एक को भरकर सर्च करें और जमाबंदी डाउनलोड करें।
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