खबर के अनुसार इस योजना के तहत योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25.00 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता हैं। जबकि सेवा क्षेत्र हेतु 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के युवा कम ब्याज पर लोन लेकर बिजनेस की शुरूआत कर सकते हैं।
आपको बता दें की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी की योग्यता कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यूपी सरकार की वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जा कर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।
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