लखनऊ, मेरठ, आगरा समेत सभी जिलों में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, आगरा समेत सभी जिलों में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में महापौर पद के सभी प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। जबकि पार्षद पद के उम्मीदवार अब तीन लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इससे ज्यादा खर्च की अनुमति नहीं होगी। 

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के मूल्य और जमानत राशि भी तय कर दी हैं। इसको लेकर आयोग की ओर से संयुक्त निर्वाचन आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष सुधा वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

महापौर पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्रों के मूल्य और जमानत राशि?

अनारक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 1000 रुपये और जमानत राशि 12000 रुपये। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।

नगर निगम पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्रों के मूल्य और जमानत राशि?

अनारक्षित श्रेणी के लिए नाामांकन पत्र का मूल्य 400 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 200 रुपये और जमानत राशि 1250 रुपये होगी।

 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्रों के मूल्य और जमानत राशि?

अनारक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये और जमानत राशि 8000 रुपये और आरक्षित श्रेणी के  के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये और जमानत राशि 4000 रुपये होगी।

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