खबर के अनुसार योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुनीश चावला ने इस सन्दर्भ में अधिसूचना जारी कर दी हैं। बिहार में अबतक नगर निगम में चिकित्सा पदाधिकारी, नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायतों में पंचायत सचिव रजिस्ट्रार और आंगनबाड़ी सेविका उप रजिस्ट्रार थीं।
लेकिन नई व्यवस्था के तहत नगर निगम और नगर परिषद में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जबकि नगर पंचायत और ब्लॉक में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार होंगे। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र घटना के 21 दिन के अंदर निःशुल्क जारी किया जायेगा।
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