यूपी के आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी और मथुरा में ऐसे बनाये EWS प्रमाणपत्र

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार के द्वारा EWS प्रमाणपत्र बनाया जाता हैं। इसे बनाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के कुछ दिनों के अंदर इसे प्राप्त कर सकते हैं। 

खबर के अनुसार EWS आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी जरूरी है। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। वहीं आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।

बात दें की सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा EWS प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैं। इससे लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता हैं। 

आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा, शपथ पत्र/स्वघोषणा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि। 

ऐसे करें आवेदन : आप यूपी सरकार की वेबसाइट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।

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