बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के नियम?
1 .बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए आपको बिहार का स्थाई निवासी होनी चाहिए।
2 .बिहार सरकार ने जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया हैं।
3 .आप RTPS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इन सभी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4 .जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि की जरूरत पड़ेगी।
5 .ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर आपका ये प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा। जिसे आप डाऊनलोड कर सकेंगे।
6 .नई व्यवस्था के तहत जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र आवेदन करने वाले व्यक्ति के ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता हैं।
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