गांधीनगर : गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के नए नियम

गांधीनगर : गुजरात राज्य के वैसे व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से आते हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा EWS सर्टिफिकेट जारी किया जाता हैं। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाये गए हैं, जिसका पालन सभी वक्तियों को अनिवार्य रूप से करना हैं। 

बता दें की EWS श्रेणी प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी रिक्तियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ दिया जाता हैं ताकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।

गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के नए नियम?

1 .गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2 .आवेदन करने वाले उम्मीदवार की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

3 .गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदक अनारक्षित वर्ग से होना चाहिए।

4 .गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन की आवासीय क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।

5 .गुजरात में EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कृषि भूमि 5 एकड़ से काम एवं आवासीय भूखंड 1000 वर्ग फिट से अधिक नहीं होना चाहिए।

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