बक्सर : बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नए नियम

बक्सर : बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन हैं। इस जमीन को बेचने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम-कानून बनाये गए हैं। उस नियम-कानून का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने पुश्तैनी जमीन को बेच सकता हैं।

पुश्तैनी जमीन क्या हैं : पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। यानि की दादा, पिता द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मिली जमीन पुश्तैनी पैतृक होता हैं। इस जमीन पर जन्म से ही अधिकार मिल जाता हैं। 

बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नए नियम?

1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा। 

2 .इसके बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से जमाबंदी करानी होगी। 

3 .जब जमीन की जमाबंदी हो जाएगी। उसके बाद आप उस पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं। 

4 .बिहार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के दौरान बेटियों को भी हिस्सेदारी देनी होगी या उनसे लिखित लेना होगा। 

5 .आपको बता दें की पुश्तैनी जमीन पर बेटियों का हिस्सा भी बेटे जितना ही होता हैं। बेटियों को भी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा होती हैं।

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