खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की हुए बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई हैं।
बता दें की सरकार के इस फैसले के बाद अब दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार टीचर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस स्वीकृति से झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों के छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा।
पहले से तय शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक बिहार टीचर भर्ती में अभ्यर्थी को बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। लेकिन आज राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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