बिहार में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें?
1. आपसी सहमति से बंटवारा : बिहार में आपसी सहमति के द्वारा किसी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होता हैं। इस बंटवारे में सभी भाई आपस में मिल बैठ कर बंटवारा करते हैं। लेकिन अगर भाईओं के बीच विवाद की स्थिति खड़ी हो तो आपसी सहमति से हुए बंटवारे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती हैं।
2. पंचायत की सहायता से बंटवारा : बिहार में आप पंचायत की सहायता से भी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। इस बंटवारा के दौरान पंचायत के मुखिया, पंच, सरपंच और अन्य सदस्यो का होना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान पंचायत के सदस्य मिलकर बंटवारा करते हैं। इसके आधार पर हिस्सेदारों के नाम पर अलग-अलग जमाबंदी कर दी जाती हैं।
3.जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा: पुश्तैनी जमीन का सही और सटीक बंटवारा रजिस्ट्री बंटवारा हैं। इस बंटवारे में अदालत की सहायता से जमीन का बंटवारा किया जाता हैं। इस प्रक्रिया के तहत एक बार कानूनी रूप से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो जाए तो कभी वाद-विवाद नहीं होता हैं।

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