गांधीनगर : गुजरात में EWS प्रमाणपत्र बनाने के नियम

गांधीनगर : गुजरात में रहने वाले वैसे लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं तथा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा EWS प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैं। इस प्रमाणपत्र के आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता हैं। 

बता दें की गुजरात में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में जानें के लिए आरक्षण का लाभ देता हैं। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेने में भी मदद करता हैं। इसलिए अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तथा आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

गुजरात में EWS प्रमाणपत्र बनाने के नियम?

1 .गुजरात में EWS प्रमाणपत्र बनाने के लिए उम्मीदवार को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2 .उम्मीदवार की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तभी वो आवेदन के पात्र माने जाएंगे। 

3 .आवेदक अनारक्षित वर्ग से होना चाहिए तथा आवासीय क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।

4 .परिवार के पास 05 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, ताकि वो EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।

5 .आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक आदि की जरूरत पड़ेगी।

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