खबर के अनुसार इस नए नियम के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र-छात्राओं को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका पालन राज्य के सभी कॉलेजों को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की अगर कोई छात्र कॉलेज में नामांकन कराकर क्लास नहीं आता हैं और उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती हैं तो उसे एग्जाम देने से रोक दिया जायेगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सभी कुलपतियों को पत्र भेज दिया हैं।
दरअसल बिहार के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां 75 प्रतिशत से कम हाजिरी वाले विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा में बैठते हैं। इतना ही नहीं कई कॉलेजों में छात्र नामांकन कराने के बाद कभी भी कॉलेज नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए ये आदेश जारी हुआ हैं।
बिहार में ग्रेजुएशन और पीजी के छात्रों के लिए नए नियम जारी?
1 .क्लास आना जरूरी होगा।
2 .75% हजारी अनिवार्य होगी।
3 .75 प्रतिशत से कम हजारी पर एग्जाम नहीं देने दिया जायेगा।
4 .75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की इजाजत नहीं होगी।

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