खबर के अनुसार अभी तक बिहार में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु-प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब लोगों को मुखिया की स्वीकृति के बाद तुरंत इस योजना का लाभ मिलेगा और मृत्यु-प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बता दें की कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजनांतर्गत बीपीएल परिवार के सदस्यों के मृत्यु के उपरांत मृतक के आश्रित को सरकार के द्वारा तुरंत तीन हजार देने का प्रवधान किया गया हैं। ताकि परिवार के लोगों को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत न हो।
नई व्यवस्था के तहत अब आवेदन पत्र पर पंचायत के मुखिया द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की राशि देने की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में पैसों की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
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