यूपी में बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 51-51 हजार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को कुल 51,000 रुपये का लाभ प्रदान करने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटी के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, 35,000 रुपये कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे, 10,000 रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी और 6,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।

गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य उन बेटियों की सहायता करना है जो निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। योजना में प्राथमिकता उन कन्याओं को दी जाएगी जो निराश्रित हों, विधवा महिला की पुत्री हों, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री हों या स्वयं दिव्यांग हों।

रजिस्ट्रेशन आवश्यक

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो और विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।

पात्रता शर्तें

कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।

आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।

विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो।

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