न्यूज डेस्क: बिहार परिवहन विभाग में गाड़ियों को लेकर आदेश जारी किया हैं। जो 1 जुलाई से पुरे राज्य में लागू हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति लिखाना आपके लिए भारी पड़ सकता हैं।
आपको बता दें की अगर आपने ऐसा किया तो 2500 रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभागने सभी जिले के प्रशासन को आदेश दिया हैं की इसपर सख्ती किया जाय। इसलिए 1 जुलाई से पहले आप अपने गाड़ी से इन चीजों को हटा लें।
मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने यह साफ कर दिया है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना की आशंका अधिक होती है। इसलिए इसपर कड़ा निर्णय लिया गया हैं।
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