योगी सरकार ने बनाया सख्त कानून।
1 .योगी सरकार ने मंगलवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पास कर दिया गया है। साथ ही साथ लागू भी कर दिया गया हैं।
2 .यूपी में अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो इसे कानून की नजर में अपराध माना जायेगा।
3 .इस कानून के तहत शादी के लिए अगर किसी लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी होगी।
4 .उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले सूचना देनी होगी।
5 .नए कानून के तहत यूपी में सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 वर्ष तक जेल हो सकती है और कम से कम 50,000 जुर्माना लगाया जा सकता हैं।

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