खबर के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 संस्थानों के लिए नोटिश जारी किया हैं। साथ ही साथ नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन करने को कहा हैं। विभाग के द्वारा कई तरह के आदेश भी जारी किये हैं।
बता दें की संस्थानों को पैतृक अस्पताल की सूची, संबंधित अस्पताल का वेस्ट मैनेजमेंट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया हैं। अबतक इन संस्थानों ने अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया है।
मिली जानकारी के अनुसार एएनएम पाठ्यक्रम के लिए संस्थान के पास 80 डिसमिल तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 150 डिसमिल भूमि होना जरूरी हैं। साथ ही साथ पढ़ाई की सुविधा और भवन तथा छात्रावास होना अनिवार्य किया गया हैं।
0 comments:
Post a Comment