पटना, नालंदा, दरभंगा में पुराना जमीन का दाखिल-खारिज कैसे करें

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो हैं लेकिन उस जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ हैं। जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की आप पुराना जमीन का दाखिल-खारिज कैसे करा सकते हैं।

दाखिल-खारिज क्या हैं : बिहार के किसी भी जिले जैसे की पटना, नालंदा, दरभंगा में जब आप कोई जमीन खरीदते हैं और उसका रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से आप उस जमीन का मालिकाना हक ग्रहण नहीं कर लेते हैं। जमीन के मालिकाना हक के लिए दाखिल-खारिज कराना पड़ता हैं।

बता दें की बिहार में जमीन खरीदने के 90 दिन के अंदर ही दाखिल-खारिज किया जाता हैं। लेकिन कई बार लोग किसी कारण से सालो साल तक जमीन की दाखिल-खारिज नहीं कराते हैं। इन लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं।

पटना, नालंदा, दरभंगा में पुराना जमीन का दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं तो आपको तहसील में आवेदन देना होगा। फिर तय समय पर आपके जमीन की दाखिल-ख़ारिज की जाएगी। बता दें की जब तक आप जमीन का दाखिला ख़ारिज नहीं करेगें तब तक उस जमीन का लगान रशीद निर्गत नहीं होगा जमीन मालिक का नाम भी स्थांतरण नहीं होगा।

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