सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर जायदाद और वाहन खरीदते हैं तो एक महीने के अंदर विभाग को सूचना देना होगा। इसको लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की इस सन्दर्भ में सभी विभागों के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त औऱ सभी डीएम को पत्र लिखा गया हैं। साथ ही साथ कहा गया हैं की सरकारी सेवक अगर संपत्ति घोषित करने के बाद अगर किसी तरह का जमीन जायदाद या गाड़ी खरीदता है तो उसकी भी जानकारी सरकार को एक महीने के भीतर दे देनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों औऱ कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी है। इस दौरान अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गलत जानकारी देता हैं तो कारवाई की जाएगी।
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