बिहार में परिवारिक बंटवारे की 5 बड़ी शर्तें, सभी को जानना ज़रूरी।
1 .कानून के अनुसार जिस जमीन का आप परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं वह जमीन यदि किसी व्यक्ति के नाम से वसीयत किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी आप उस जमीन का परिवारिक बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
2 .अगर किसी व्यक्ति से खुद की कमाई से कोई जमीन या संपत्ति खरीदी हैं तो आप उस संपत्ति का परिवारिक बंटवारा नहीं करा सकते हैं।
3 .आप जो जमीन का परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं यदी उस जमीन पर पहले से किसी प्रकार का कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित हैं तो ऐसे परिस्थिति में अंचलाधिकारी के द्वारा आपका आवेदन को ख़ारिज कर दिया जाएगा और उसका बंटवारा नहीं होगा।
4 .अगर आपके पास कोई पुश्तैनी संपति हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं तो आप उस जमीन का परिवारिक बंटवारा कर सकते हैं।
5 .आप जिस जमीन का परिवारिक बंटवारा करा रहे हैं उस जमीन पर यदि ॠण लिया गया हैं और ॠण का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में भी आप उस जमीन का बंटवारा नहीं करा सकते हैं।

0 comments:
Post a Comment