बिहार के गांव-शहर में आने जाने का रास्ता रोकने पर क्या करें

न्यूज डेस्क: बिहार के गांव या शहर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आने-जानें का रास्ता रोक देते हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की अगर कोई व्यक्ति आने-जानें का रास्ता रोके तो क्या करें।

बिहार के गांव-शहर में आने जाने का रास्ता रोकने पर क्या करें?

1 .बिहार के गांव-शहर में कोई आने जानें का रास्ता रोके तो आप एक लिखित आवेदन जिला प्रशासन को दे और रास्ता खाली करवाने का मांग करें। 

2 .अगर जिला प्रशासन आपके आवेदन पर कोई कदम नहीं उठाता हैं तो ऐसे परिस्थिति में आप Cr.P.C का Section 133 के तहत S.D.O कोर्ट में आवेदन दे और रास्ता खाली करवाने का डिमांड करें।

3 .जैसे ही आप S.D.O कोर्ट में आवेदन देंगे। इसके तुरंत बाद एक्शन लिया जायेगा। प्रशासन उस रास्ता को खोलेगा और रास्ता रोकने वाले व्यक्ति पर कारवाई भी होगी।

4 .इसके बाद भी यदी वह व्यक्ति रास्ता को दोबारा रोकता हैं तो उसपर F.I.R भी दर्ज हो सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। 

5 .बता दें की बिहार के किसी गांव-शहर में सरकारी रास्ता पर गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण करना या लोगों को आने-जानें से रोकना गैर क़ानूनी हैं।

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