बिहार में खतियान पर नाम नहीं तो कैसे मिलेगा हिस्सा

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत कई शहरों और गांवों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खतियान पर उनका नाम नहीं हैं। दरअसल खतियान में नाम नहीं होने पर अन्य फरिक आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से रोक सकता हैं। इसलिए आज कानून के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे की अगर खतियान पर नाम नहीं है तो आप अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं।

बिहार में खतियान पर नाम नहीं तो कैसे मिलेगा हिस्सा?

1 .अगर खतियान पर आपका नाम नहीं है और कोई आपको हिस्सा देने से रोक रहा है तो । इस समस्या से निपटने के लिए आपको टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज करना होगा।

2 .जमीन के खतियान पर आपका नाम नहीं हैं तो आपको सबसे पहले जमीन का वंशावली बनानी होगी। जिसे आप सिविल कोर्ट में जा कर बना सकते हैं।

3 . कागजात में आपको केवाला और रशीद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये कागज नहीं हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

4 .जमीन के वंशावली बनाने के बाद आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित वकील के सहारे कोर्ट में मुकदमा दर्ज करें।

5 .इसके बाद कोर्ट की ओर से आपको समय दिया जायेगा। खतियान पर नाम नहीं होने के कारण पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको जमीन में हिस्सा मिलेगा।

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