बिहार में जमीन खरीदने के बाद कब मिलेगा मालिकाना हक।
1 .बिहार के पटना, गया, भागलपुर, नालंदा समेत किसी भी शहर में जब आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले उस जमीन का रजिस्ट्री करानी होती हैं।
2 .जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको रजिस्ट्री कार्यालय से जमीन के केवाला का कागज दिया जाता हैं।
3 .उसके बाद अगला चरण में जमीन की दाखिल खारिज करना होता है।
4 .आपको बता दें की जब आप जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लेते हैं तब आपका जमीन का खरीदारी पूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ आपको जमीन का मालिकाना हक भी मिल जाता हैं। जमीन के सारे कागजात आपके नाम हो जाते हैं।
5 .जब जमीन का सभी कागजात उपलब्ध हो जाता है उसके बाद आप लगान रसीद कटा सकते हैं और जमीन का लगान भी भर सकते हैं।
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