खबर के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की बेंच ने यह आदेश जारी किया हैं। यानि की अब यूपी में जिला जज बनने के लिए 7 साल की वकालत अनिवार्य होगी।
बता दें की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत न्यायिक अधिकारी और जिला जज बनने के लिए 7 साल की लगातार वकालत की आवश्यकता है। इसलिए यह नियम सभी अभियर्थियों पर लागू होगा।
हाईकोर्ट के आदेश से ये साफ हो गया हैं की यूपी के न्यायिक अधिकारी या जिला जज बनने के लिए 7 साल की लगातार वकालत आवश्यक होगी। साथ ही आवेदन की तारीख तक वकालत करना भी जरूरी होगा तभी जिला जज बनने के पात्र होंगे।
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