लखनऊ : यूपी में जिला जज बनने के लिए 7 साल की वकालत अनिवार्य

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश में जिला जज बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है की अब न्यायिक अधिकारी और जिला जज बनने के लिए 7 साल की लगातार वकालत आवश्यक होगी।

खबर के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की बेंच ने यह आदेश जारी किया हैं। यानि की अब यूपी में जिला जज बनने के लिए 7 साल की वकालत अनिवार्य होगी।

बता दें की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत न्यायिक अधिकारी और जिला जज बनने के लिए 7 साल की लगातार वकालत की आवश्यकता है। इसलिए यह नियम सभी अभियर्थियों पर लागू होगा।

हाईकोर्ट के आदेश से ये साफ हो गया हैं की यूपी के न्यायिक अधिकारी या जिला जज बनने के लिए 7 साल की लगातार वकालत आवश्यक होगी। साथ ही आवेदन की तारीख तक वकालत करना भी जरूरी होगा तभी जिला जज बनने के पात्र होंगे। 

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