खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद उनके बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि भेजी जाएगी। राज्य के कई जिलों में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं।
बता दें की उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फर्जी तरीकों से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार अब ऐसे पेंशनधारकों का नाम लिस्ट से हटाएगी। इसके लिए लोगों को पोर्टल पर जा कर आधार नंबर दर्ज करने को कहा गया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पेंशनधारकों को अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य किया गया हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता हैं।
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