खबर के अनुसार इन शहरों में अगर कोई जमीन पर पहले से ही ढांचे या इमारतें हैं, तो यह सत्यापित करना सही है कि अनुमोदित योजनाएं, आवश्यक अनुमतियां और एनओसी सही हैं या नहीं। बरना आपको भविष्य में कई तरह की कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।
जमीन खरीदने से पहले आप किसी वकील के पास जाएं ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करवाकर वेंडर के टाइटल कन्फर्म होने का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। इससे आपके साथ भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी।
इन दस्तावेजों की करें जांच : टाइटल डीड, टैक्स रसीदें, गिरवी रखी गई जमीन की जांच करें और बिक्री विलेख की जांच आवश्य करें।
नोट : इन शहरों में जमीन खरीद से पहले आप फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) की जांच आवश्य करें। क्यों की एफएसआई स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिए निर्धारित किया जाता है। एफएसआई से आपको ये पता चलेगा की भूमि के एक टुकड़े पर कितना निर्माण किया जा सकता है।
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