पटना, भागलपुर, नालंदा समेत सभी जिलों में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा समेत सभी जिलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का पुश्तैनी जमीन हैं और लोग इस जमीन को बेचना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाये हैं, उस नियम का पालन करते हुए आप बिहार में अपना पुश्तैनी जमीन बेच सकते हैं।

पुश्तैनी जमीन क्या हैं : कोई भी संपत्ति जो पूर्वजों से हस्तांतरित हो जाती है वो संपत्ति पैतृक यानि की पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है। इस संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का जन्म से अधिकार होता हैं। इस अधिकार से कोई भी आपको बंचित नहीं कर सकता हैं।

पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम। 

बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले परिवारिक सहमति या पारिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं।

पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले परिवारिक बंटवारा करके उस जमीन की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी।

जब जमीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी। उसके बाद आप उस जमीन को आसानी के साथ बेच सकेंगे।

आपको बता दें की पुश्तैनी जमीन पर घर की बेटियों का भी बेटो के बराबर अधिकार होता हैं। इसलिए बंटवारा के दौरान उनकी इजाजत जरुरी होगी।

0 comments:

Post a Comment