खबर के अनुसार पटना, नालंदा, बांका समेत 38 जिलों में लोग इन प्रमाणपत्रों के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह हैं की जाति आवासीय और आय के लिए आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।
नई व्यवस्था के तहत बिहार में अगर कोई व्यक्ति जाति आवासीय आय के लिए आवेदन करता हैं तो आवेदन करने के दस दिन के अंदर आपका ये प्रमाणपत्र आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जायेगा। जहां से आप इसे डाऊनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें।
वहीं अगर आपको तत्काल यानि की दो दिन में जाति आवासीय आय प्रमाणपत्र चाहिए तो आपको इसके लिए अपने प्रखण्ड जाना होगा और वहां तत्काल सेवा का फॉर्म भरकर जमा करना होगा। अगर आप आज फॉर्म जमा करते हैं तो कल आपको ये प्रमाणपत्र मिल जायेगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन।
वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ को गूगल में सर्च करें।
इसके बाद आप खुद का पंजीकरण करें। फिर इसी वेबसाइट में लॉगिन करें।
अब जाति,आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र में जो भी बनाना है उसपर क्लिक करें।
आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरकर सब्मिट करें। आवेदन करने के दस दिन के अंदर आपका प्रमाणपत्र बनकर आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जायेगा।
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