खबर के अनुसार इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
बता दें की इस स्कीम का लाभ उन्हीं जोड़े को मिलेगा जिसमें लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। साथ ही साथ उन्हें उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना भी अनिवार्य होगा तथा उनके परिवार के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में वाले परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए यह सीमा 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। इसका लाभ एक परिवार में केवल दो बेटियां ही उठा सकती हैं।
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