गांधीनगर : गुजरात में खान-पान के व्यवसाय के लिए ऐसे मिलेगा लाइसेंस

गांधीनगर : गुजरात में खान-पान का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के सभी जिलों में खाद्य व्यवसाय संचालकों को FSSAI से 14 अंकों का खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

खबर के अनुसार गुजरात में खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (FDCA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए आप इसका व्यवसाय शुरू करने से पहले लाइसेंस आवश्य लें। 

गुजरात में खान-पान के व्यवसाय के लिए ऐसे मिलेगा लाइसेंस?

1 .आप FSSAI की वेबसाइट https://www.fssai.gov.in/ पर जाए।

2 .होमपेज पर उपलब्ध 'लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें। 

3 .अब आप राज्य चुनें जिसके लिए ड्रॉप-डाउन सूची से लाइसेंस लागू किया जाना है। 

4 .अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में अपनी सभी जानकारी को सही-सही भरें। 

5 .फॉर्म भरने के बाद इसे ठीक से एक बार देख लें और फिर इसे सब्मिट कर दें। 

6 .अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

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