खबर के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तब उसका इस्तेमाल करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो चेकिंग के दौरान आप पर जुर्माना लगाया जा सकता हैं।
रिन्यूअल के लिए दस्तावेज : आवेदक का Form 1A, पुराने लाइसेंस का नंबर, Signature, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि।
लुधियाना में Driving License को रिन्यूअल कैसे करे
1 .परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2 .https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/sarathiHomePublic.do पर जाए।
3 .उसके बाद आपको होम पेज पर ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं’ पर क्लिक करना हैं।
4 .अब आपको अपने राज्य पंजाब को सलेक्ट करना हैं। राज्य का चुनाव करने के बाद आपको ‘सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस’ पर क्लिक करना होगा।
5 .अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना वर्तमान लाइसेंस नंबर पिन कोड और अन्य विवरणों को सही-सही भरना होगा।
6 .इसके बाद आपको ‘नवीनीकरण (Renewal)’ पर क्लिक करना है और फोटो सिग्नेचर और बाकी जानकारी सबमिट करना है।
7 .सारी जानकारी सबमिट करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क ₹200 ऑनलाइन के द्वारा जमा करना है।
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