बिहार में जमीन के खतियान को लेकर 7 नए आदेश

पटना: बिहार के सभी जिलों में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन सर्वे के माध्यम से जमीन का नया खतियान बनाया जायेगा और ये खतियान जीवित रैयत के नाम होगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बिहार में जमीन के खतियान को लेकर 7 नए आदेश?

1 .अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस स्थिति में जमीन का संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। 

2 .अगर आपको अपना पैतृक ज़मीन का खतियान चाहिए, तो इसके लिए किसी को पैसे देने या दलालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। 

3 .जमीन के खतियान के लिए जिले के रिकॉर्ड रूम में जाकर कर्मचारी से संपर्क करें और अपनी ज़मीनों का खाता, खेसरा, और थाना नंबर देकर चिरकूट के लिए फ़ाइल करें।

4 .पैतृक ज़मीन का खतियान किसी ऐसे व्यक्ति के नाम हैं जो जीवित नहीं हैं तो जमीन सर्वे के बाद जमीन का नया खतियान जीवित रैयत के नाम पर होगा।

5 .जमीन सर्वे के बाद जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमीन के खतियान भी अपडेट होंगे। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी दी हैं।

6 .बिहार में अब जमीन के खतियान में बेटियों का भी नाम दर्ज होगा। अभी तक खतियान में सिर्फ बेटो का ही नाम दर्ज होता था।

7 .बिहार में पुश्तैनी जमीन पारर बेटो के बराबर बेटियों का भी अधिकार हैं। इसलिए खतियान में अब बेटियों क भी नाम दर्ज किया जायेगा।

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