बिहार में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नया नियम

पटना : बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने राज्य में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नया नियम बनाया हैं। इसके तहत आश्रित को बालिग होते ही एक वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करना होगा।

खबर के अनुसार बिहार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने समय सीमा तय कर दिए हैं। इसी समय सीमा में आश्रित को नौकरी का दावा करना होगा। 

क्या हैं नया नियम : सरकारी आदेश के मुताबिक यदि किसी सरकारी सेवन की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है और उस समय परिवार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी योग्य कोई बालिग व्यक्ति नहीं है, ऐसे में नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

बता दें की बिहार सरकार राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। ताकि अनुकंपा पर होने वाले भर्ती में किसी तरह की कोई दिक्कत न आये।

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