यूपी में जमीन बंटवारे के बाद जरूर कराये रजिस्ट्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जमीन बंटवारे के बाद रजिस्ट्री करना बेहद जरूरी हैं। इससे भविष्य में भाईयों के बीच किसी तरह का कोई आपसी विवाद नहीं होगा और परिवार में शांति बनी रहेगी। 

खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में नए न‍ियम के अनुसार सभी भाई आपस में ही संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं और रजिस्ट्री ऑफ‍िस जाकर सहमति पत्र देकर महज 5000 रुपये में रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे सभी भाईयों के हिस्से में मिली जमीन उनके नाम पर चढ़ जाएगी। 

बता दें की हाल ही में योगी सरकार ने परिवारिक बंटवारे से उत्पन झड़ने को ख़त्म करने के लिए ये नियम बनाया हैं। जिसके तहत बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा और पैतृक संपत्ति का बंटवारा सिर्फ़ 5,000 रुपये में हो जायेगा। 

क्या हैं नियम। 

1 .भाई आपस में ही संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। 

2 .बंटवारा के बाद रजिस्ट्री ऑफ‍िस जाकर सहमति पत्र देकर महज 5000 रुपये में रजिस्ट्री करा सकते हैं। 

3 .रजिस्ट्री के दौरान  बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

4 .बंटवारे के बाद रजिस्ट्री कराने से सभी भाईयों के नाम अलग-अलग जमीन के कागज हो जाएंगे, जिससे लड़ाई-झगड़े की संभावना कम जाएगी।

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