बिहार में महिलाओं को बिना ब्याज 10 लाख तक लोन

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। यह योजना खासकर महिलाओं के लिए है, जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हैं या पहले से चलाए जा रहे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस करती हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

वित्तीय सहायता का पैमाना

इस योजना के तहत, महिला आवेदकों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये ब्याज़ मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं, जबकि बाकी 5 लाख रुपये अनुदान के तौर पर उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को सिर्फ 5 लाख रुपये का लोन चुकाना होता है, और बाकी 5 लाख रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाते हैं।

50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज़ मुक्त ऋण

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज़ मुक्त ऋण दिया जाता है। यह योजना महिलाओं को बिना किसी वित्तीय बोझ के अपना कारोबार शुरू करने और उसे चलाने में सहायता प्रदान करती है। ब्याज़ मुक्त लोन का फायदा यह है कि महिला उद्यमियों को कम समय में लोन चुकाने में सहूलियत होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है।

महिलाओं को प्रशिक्षण और परियोजना की मदद भी दी जाती हैं

महिलाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करने के लिए, योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, परियोजना अनुश्रवण समिति की मदद से महिलाएं अपने व्यापार के संचालन में सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए, 25 हज़ार रुपये की राशि भी खर्च की जाती है, जो महिलाओं के प्रशिक्षण और अन्य सहायता कार्यों के लिए निर्धारित है।

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