यूपी में EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड, जानें

लखनऊ: भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए सरकार विभिन्न आरक्षण और सब्सिडी योजनाओं का संचालन करती है। इसी कड़ी में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण की योजना शुरू की गई है। 

यह योजना उन सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, लेकिन आरक्षण की अन्य श्रेणियों में नहीं आते। EWS सर्टिफिकेट उन परिवारों को दिया जाता है जो निर्धारित मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस रिपोर्ट में हम उत्तर प्रदेश (UP) में EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड और इसके लाभों पर चर्चा करेंगे।

EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड:

1 .आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए: EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस शर्त को पूरा करने के लिए, आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2 .आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) से होना चाहिए: EWS सर्टिफिकेट केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामान्य वर्ग से संबंधित होते हैं और अन्य आरक्षण श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC आदि से नहीं आते।

3 .आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए: आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आय इससे अधिक होती है तो आवेदक इस योजना के तहत सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं होगा।

4 .आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से कम खेतिहर भूमि होनी चाहिए: EWS सर्टिफिकेट के लिए यह भी शर्त है कि आवेदक के परिवार के पास खेती की भूमि 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार के पास इससे ज्यादा कृषि भूमि है तो वह पात्र नहीं होगा।

5 .आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट न हो: आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा आवासीय फ्लैट या भवन नहीं होना चाहिए। यह मानक संपत्ति की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। 

वहीं, शहरी क्षेत्र में आवेदक के परिवार के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का भूखंड नहीं होना चाहिए। गांव में आवेदक के परिवार के पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का भूखंड नहीं होना चाहिए। यदि आप इस मापदंड को पूरा करते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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