न्यूज डेस्क: कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए भारत में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया हैं। जिसके कारण सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई हैं। इस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कई राज्य अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर रहे हैं।
आपको बता दें की कई राज्यों की तरह केरल ने भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। लेकिन न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. साथ ही साथ वेतन कटौती पर रोक लगा दी हैं।
आपको बता दें की ये याचिकाएं कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा दायर की गयी हैं. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिनों का वेतन काटा जाएगा. इसको लेकर कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
सरकार के आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी हैं।
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