न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के तहत अगर किसी महिला की पति की मौत हो जाती हैं तो उसकी आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिमाह 500 रुपये देती हैं। विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आपको बता दें की इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना पड़ता हैं। विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र अठारह साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उसी महिलाओं को ये लाभ प्राप्त होता हैं।
आधिकारिक वेबसाइट।
http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ वहीं महिलाएं ले सकती है जिन्होंने पति की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के कुछ दिनों के विधवा पेंशन बैंक खाना में आने लगेगा।

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