खबर के मुताबिक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने जानकारी देते हुए कहा है की नगर निकाय क्षेत्र या बड़े शहरों के प्लानिंग क्षेत्र से बाहर अपार्टमेंट नहीं बनाया जायेगा। रेरा के इस आदेश से कई रियल स्ट्रेट कंपनियों को गहरा झटका लगा हैं।
बता दें की बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित सभी बड़े शहरों में अपार्टमेंट बनाने के लिए नगर निकाय से नक्शा पास कराना होता है। इसके बाद उस नक्शे के आधार पर रेरा में रजिस्ट्रेशन मिलता हैं और फिर अपार्टमेंट तैयार किया जाता हैं।
इस सन्दर्भ में रेरा का कहना है कि अपार्टमेंट निर्माण के नक्शे की जांच, अपार्टमेंट पूरा होने के प्रमाणपत्र आदि की जांच करने के लिए पंचायत यानि की मुखिया के पास कोई सिस्टम नहीं हैं। इसलिए रोक लगाई गई हैं। यह रोक सरकार के निर्देश आने तक लागू रहेगी।
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