बिहार में ये 5 तरह की जमीन खरीदने पर होगी जेल, जानें नियम कानून

न्यूज डेस्क: बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। अगर आप बिहार के गया, पटना,भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, बक्सर समेत किसी भी शहर में जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो आप पांच तरह की जमीन भूलकर भी ना खरीदें। क्यों की आप इससे क़ानूनी पेंच में फंस सकते हैं। साथ ही साथ आपको जेल तक हो सकती हैं।

बिहार में ये 5 तरह की जमीन खरीदने पर होगी जेल, जानें नियम कानून

1 .बिहार के पटना, गया, भागलपुर, बक्सर समेत कई शहरों में केसरे हिन्द की जमीन हैं। ये जमीन भारत सरकार की जमीन होती हैं। इस जमीन को खरीदना और बेचना दोनों गैर कानूनी माना जाता हैं। आप ये जमीन भूलकर भी ना खरीदें।

2 .बिहार के गांव और शहरों में मौजूद सभी प्रकार के गैर मजरुआ भूमि सरकार की जमीन होती हैं। इस जमीन को खरीदना और बेचना दोनों गैर कानूनी हैं।

3 .पटना, गया, मोतिहारी, नालंदा समेत कई जिलों में खास महाल की जमीन मौजूद हैं। इसकी बिक्री नहीं हो सकती। यह लीज पर दी जाती है। इसलिए आप इसतरह की जमीन भूलकर भी ना खरीदें।

4 .बिहार के किसी भी शहर में अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आप वैसी जमीन भूलकर भी ना खरीदें जिसपर केस चल रही हैं। बरना आप कानूनी पेंच में फंस सकते हैं।

5 . पटना, गया, भागलपुर, बक्सर समेत कई शहरों में ऐसी जमीन मौजूद हैं जिसपर लोन निकाली गई हैं और लोन की क़िस्त पूरा नहीं हुआ हैं। आप ऐसी जमीन ना खरीदें।

0 comments:

Post a Comment